इन 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य…एक अप्रैल से लागू
जिला प्रशासन को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और सीमा की चौकियों पर रैंडम परीक्षण और टेस्टिंग का आदेश दिया गया है। वहीं, हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू है।
उत्तराखंड में एक अप्रैल से दिल्ली सहित 12 राज्यों से आने वालों लोगों को असुविधा से बचने के लिए 72 घंटे की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इन लोगों को यह सलाह दी है। इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और सीमा की चौकियों पर रैंडम परीक्षण और टेस्टिंग का आदेश दिया गया है। वहीं, हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू है।
दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाड़ु, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान से उत्तराखंड आने वालों को एक अप्रैल से राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन राज्यों से आने वालों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से मंगलवार को इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए। दरअसल देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सड़क, रेल और वायु मार्ग से आने वाले सभी लोगों पर यह नियम लागू होंगे। एसओपी में कुंभ मेला क्षेत्र में भी कोविड नियमों का पालन सख्ती से कराने को कहा गया है।
60 साल से अधिक उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को संक्रमण के खतरे को देखते हुए घर से बाहर निकलने से बचने और यात्रा न करने की सलाह दी गई है। बहुत आवश्यक होने पर ही ऐसे लोगों को घर से निकलने को कहा गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में जिलों के बीच और राज्य से अन्य राज्यों के बीच परिवहन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है।मुख्य सचिव ने कहा कि शुरू के दौर को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से अधिक सख्ती नहीं बरती जा रही है। बाद में अगर मामले बढ़ते हैं तो रिपोर्ट न लाने वालों को वापस किया जाएगा। अभी स्थिति पर निगाह रखी जा रही है।