DehradunUttarakhand

तीरथ मंत्रिमंडल की बैठक हुई समाप्त, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। देखिए एक नजर

मीडिया सेंटर सचिवालय में कैबिनेट में लिये गए निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में उत्तराखण्ड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष एवं हल्द्वानी से विधानसभा सदस्य डा इन्दिरा हृदयेश जी के आकस्मिक निधन पर श्रद्वांजलि व्यक्त किया गया। इसके अलावा यह निर्णय लिए गए।

1. चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिये देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन से समन्वय करने के लिये वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी, जिसके द्वारा कोविड से संबंधित एस.ओ.पी. को लागू करने के लिए निगरानी का कार्य करेगा। सभी तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक जुलाई से चमोली जनपद में बद्रीनाथ, रूद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ और उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री-यमुनोत्री दर्शन के स्थानीय नागरिकों को दर्शन की आर.टी.पी.सी.आर. अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ अनुमति प्रदान की जाएगी।
2. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्राविधानों के अनुसार जनपद टिहरी, उत्तरकाशी एवं चमोली के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना के संबंध में निर्णय लिया गया।
3. कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के दौरान कारखानों में ओवरटाईम कार्य की छूट दी गई। छूट के अंतर्गत 12-12 घण्टे दो पाली में चार घण्टे ओवरटाईम किया जा सकता है। इसमें अधिकतम 06 दिन और अधिकतम 24 घण्टे शामिल है। इस बीच 06 घण्टे के बाद 30 मिनट का विश्राम होगा। छंटनी की अनुमति नहीं होगी।
4. उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित किया गया।
5. ऊधमसिंहनगर में राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा निर्मित लोक निर्माण विभग के गदरपुर-दिनेशपुर-मटकोटा मोटर मार्ग को जहां है जैसा है के आधार पर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने क निर्णय लिया गया।
6. मै0 लिण्डे सेलाकुई को आक्सीजन उत्पादन हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्र में भूमिगत लाईन के निर्माण के संबंध में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई।
7. वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु हथकरघा कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना अन्तर्गत महिला बुनकर अंशदान को 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया।
8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2023 तक विस्तारीकरण की अनुमति दी गई।
9. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित(वैट) कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (12) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के वादों के निस्तारण की समय-सीमा 23 अप्रैल से बढ़ाकर 29 सितंबर तक करने की अनुमति दी गई।
10. कोविड में एम्बुलेंस की कमी की पूर्ति के लिए टाटा मोटर्स पंतनगर की मांग पर टाटा मैजिक को एम्बुलेंस के रूप में संचालित करने के लिए ट्रेंड लेबर की जगह संविदा श्रमिकों के माध्यम से कोविड अवधि तक संचालित करने की अनुमति 09 माह दी गई। इन संविधा श्रमिकों को नियमित कार्मिक की भांति सभी लाभ देय होगा।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button