Uttarakhand

उत्तराखंड में आज से इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, उलंघन पर लगेगा इतना जुर्माना

उत्तराखंड में आज यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पाद करने वालों से लेकर उसे इस्तेमाल करने वालों तक rs 100 से rs 5 लाख तक जुर्माना लगेगा।

जानकारी के मुताबिक प्रमुख सचिव वन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष आरके सुधांशु ने विस्तार से इस बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा 75 माइक्रोन से पतला कैरी बैग प्रतिबंधित किया गया है। 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर, थर्माकोल की सजावट का सामान, कप प्लेट, ग्लास, चम्मच, स्ट्रा, ट्रे, इयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, मिठाई के डिब्बे की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और सिगरेट पैकेट प्रतिबंधित दायरे में रहेंगे।

प्रतिबंधित सामानों को इस्तेमाल करते पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है जिसमें व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल में rs 100 जुर्माना है। जबकि खुदरा विक्रेता इनका इस्तेमाल करते पाए गए तो एक लाख तक जुर्माना होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के ऊपर rs 200000 तक का जुर्माना, जबकि इनको बनाने वाले उत्पादक के ऊपर rs 500000 तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सभी नगर निकायों में महानगरों में प्रभारी निदेशक शहरी विकास अशोक पांडे ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बंद किए जाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button