Uttarakhand

एक अप्रैल से बनेंगे वाहनों के ग्रीन कार्ड, इसके बिना नहीं मिलेगी एंट्री, पढ़ें गाइडलाइन

चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया हुआ है। बिना ग्रीन कार्ड के यात्रा संभव नहीं होगी। एक अप्रैल से परिवहन विभाग के कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए इन वाहनों को आरटीओ कार्यालय में लंबे फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। यह टेस्ट पास करने के बाद ही व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। वहीं, निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड-ट्रिप कार्ड की कोई बाध्यता नहीं है।

आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा की पूरी अवधि के लिए यह ग्रीन कार्ड मान्य होता है। ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए वाहन को आरटीओ कार्यालय में ले जाना पड़ता है। यहां पर वाहनों के समस्त कागज, आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, वाहन कर जमा करने का प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस चेक किया जाता है। इसके बाद यह परीक्षण किया जाता है कि संबंधित वाहन चारधाम यात्रा के लिए उपयुक्त है या नहीं।

पर्वतीय मार्गों पर सफर के लिए वाहन का तकनीकी रूप से परीक्षण होता है। वाहन की लाइट, डिपर, वाईपर, ब्रैक, स्टेयरिंग, टायर आदि की जांच की जाती है। वाहन में फर्स्ट एड किट, लकड़ी अथवा लोहे का गुटका व अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य है। सभी परीक्षणों पर खरा उतरने के बाद व्यावसायिक वाहन स्वामी को greencard.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने के बाद ग्रीन कार्ड प्रदान कर दिया जाता है। इस कार्ड के बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए वाहन स्वामी को ट्रिप कार्ड लेना होता है। इस ट्रिप कार्ड को भी परिवहन विभाग की वेबसाइट greencard.uk.gov.in पर दिए गए लिंक से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।

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